Goa Nightclub Fire Case : गोवा के अरपोरा इलाके में 25 लोगों की जान लेने वाले ‘बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब’ पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाइट क्लब को तोड़ दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि विदेश भाग गए नाइट क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली गई है।
नाइट क्लब पर बुलडोजर कार्रवाई
इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री सावंत ने गोवा जिला प्रशासन को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नाइट क्लब को तोड़ने का आदेश दिया है। यह नाइट क्लब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। जिला प्रशासन ने मंगलवार को नाइट क्लब को ध्वस्त करने के लिए सभी मशीनरी तैयार रखी थी।
नाइट क्लब के मालिकों के विदेश भाग जाने का दावा
गोवा पुलिस ने सोमवार (8 दिसंबर) को कहा था कि, ‘सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा घटना के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड के फुकेत भाग गए हैं। इंटरपोल ने उनकी सभी जानकारी हासिल करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। वर्तमान में आरोपी के ठिकाने और विदेश भागने की पूरी प्रक्रिया की जांच चल रही है।’
इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 से फुकेत भागे
पुलिस ने और अधिक विवरण देते हुए बताया कि 7 दिसंबर की शाम तक दोनों व्यक्तियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया गया था। मुंबई इमिग्रेशन से संपर्क करने पर उन्हें पता चला कि दोनों आरोपी 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 से फुकेत के लिए रवाना हुए थे। यह दुर्घटना कल (7 दिसंबर) रात मध्यरात्रि के आसपास हुई थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि दोनों व्यक्ति जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे।
चार गिरफ्तार, मालिकों के खिलाफ FIR
7 दिसंबर को गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने कहा था कि, ‘अग्निकांड की घटना में चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। जबकि क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।’ फिलहाल घटना की जांच चल रही है और एक सप्ताह में रिपोर्ट भी आ जाएगी। घटना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
मार्च 2024 में लाइसेंस समाप्त हुआ
पुलिस जांच से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि “रोमियो लेन” क्लब का ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में समाप्त हो गया था। गोवा पंचायती राज अधिनियम की धारा 72-ए के तहत, स्थानीय पंचायत को क्लब को सील करने या बंद करने का पूरा अधिकार था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस लापरवाही पर अलग से जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से संचालित सभी क्लबों और बारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि, एक भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। गोवा के लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
अवैध निर्माण के गंभीर आरोप
गौरतलब है कि अगस्त में, वागेटर के इस क्लब में भीषण आग लगी थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में फायर सेफ्टी नियमों के खुलेआम उल्लंघन और अवैध निर्माण के गंभीर आरोप सामने आए थे। इसके बाद क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा देश छोड़कर भाग गए थे। अब, बुलडोजर कार्रवाई और इंटरपोल के नोटिस के साथ, यह स्पष्ट है कि गोवा सरकार इस मामले में ढील देने के मूड में नहीं है। दोनों आरोपियों को भारत लाने और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे धकेलने की तैयारी चल रही है।
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