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    Home » विदेश से शराब या सिगरेट लाने का क्या है नियम? जानें कितनी मात्रा है ‘Duty-Free’ और कितना लगता है टैक्स
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    विदेश से शराब या सिगरेट लाने का क्या है नियम? जानें कितनी मात्रा है ‘Duty-Free’ और कितना लगता है टैक्स

    1nonlynewsBy 1nonlynewsJanuary 1, 2026No Comments4 Mins Read
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    नई दिल्ली: जब भी हम विदेश यात्रा (International trip) से लौटते हैं, तो अक्सर मन में यह ख्याल आता है कि वहां के ‘ड्यूटी-फ्री’ (Duty-free) स्टोर से अपनी पसंद की शराब (Alcohol) या सिगरेट ले आएं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सीमा शुल्क यानी कस्टम्स (Indian Customs) के नियम इस मामले में काफी सख्त हैं?

    नियमों की जानकारी न होना न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, बल्कि एयरपोर्ट पर सामान की जब्ती (Seizure) और कानूनी परेशानी भी खड़ी कर सकता है। आइए जानते हैं कि भारत सरकार के बैगेज रूल्स (Baggage Rules) के तहत आप कितना सामान बिना टैक्स दिए ला सकते हैं और सीमा पार करने पर आपको कितना जुर्माना या टैक्स भरना होगा।

    कितनी मात्रा है ड्यूटी-फ्री? (What is the Duty-Free Limit?)

    भारतीय कस्टम नियमों के अनुसार, हर अंतरराष्ट्रीय यात्री को सीमित मात्रा में शराब और तंबाकू उत्पाद लाने की छूट दी जाती है। इसे ‘फ्री अलाउंस’ (Free Allowance) कहा जाता है।

    • शराब और वाइन: आप अपने साथ अधिकतम 2 लीटर तक शराब या वाइन ला सकते हैं।

    • तंबाकू उत्पाद (Tobacco Products): यहां आपको केवल एक विकल्प चुनने की अनुमति है:

      • 100 सिगरेट (Cigarettes), या

      • 25 सिगार (Cigars), या

      • 125 ग्राम तंबाकू (Tobacco)।

    विशेष नोट: यह छूट केवल 18 साल से अधिक उम्र के यात्रियों के लिए है और यह केवल व्यक्तिगत उपयोग (Personal use) के लिए होनी चाहिए। व्यावसायिक उपयोग (Commercial purpose) के लिए इसे लाना अवैध माना जाता है।

    तय सीमा से ज्यादा लाने पर टैक्स का गणित (Tax Calculation on Extra Quantity)

    यदि आप 2 लीटर से ज्यादा व्हिस्की या 100 से ज्यादा सिगरेट लाते हैं, तो आपको भारी कस्टम ड्यूटी (Customs Duty) चुकानी होगी। यह ड्यूटी उत्पाद की श्रेणी (Category) के आधार पर अलग-अलग होती है:

    1. सिगरेट पर ड्यूटी (Duty on Cigarettes)

    अगर आपके पास 100 से ज्यादा सिगरेट हैं, तो अतिरिक्त मात्रा पर:

    • Basic Customs Duty (BCD): 100%

    • Educational Cess: 3%

      यानी सिगरेट की कीमत भारत में लगभग दोगुनी हो जाएगी।

    2. व्हिस्की और हार्ड लिकर (Duty on Whiskey & Hard Liquor)

    व्हिस्की, रम या वोदका जैसी हार्ड शराब पर टैक्स सबसे अधिक है:

    • Basic Customs Duty (BCD): 150%

    • Additional Customs Duty (ACD): 4%

      इसमें एजुकेशनल सेस नहीं लगता, लेकिन 150% का बेस टैक्स इसे बहुत महंगा बना देता है।

    3. बीयर पर ड्यूटी (Duty on Beer)

    बीयर के लिए नियम व्हिस्की से थोड़े अलग हैं:

    • Basic Customs Duty (BCD): 100%

    • Educational Cess: 3%

      बीयर पर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी (ACD) नहीं लगती।

    एक नज़र में कस्टम ड्यूटी टेबल (Customs Duty at a Glance)

    उत्पाद (Product)बेसिक ड्यूटी (BCD)अतिरिक्त ड्यूटी (ACD)सेस (Cess)
    सिगरेट100%NIL3%
    व्हिस्की150%4%NIL
    बीयर100%NIL3%

    यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स (Important Tips for Travelers)

    • एयरपोर्ट खरीदारी: कई यात्रियों को लगता है कि विदेश के एयरपोर्ट या दिल्ली/मुंबई एयरपोर्ट के ड्यूटी-फ्री शॉप से खरीदी गई शराब लिमिट में नहीं आती। यह गलत है। आपकी कुल लिमिट (Total Limit) में ड्यूटी-फ्री शॉप की खरीदारी भी शामिल होती है।

    • घोषणा करें (Declaration): यदि आपके पास निर्धारित सीमा से अधिक सामान है, तो हमेशा रेड चैनल (Red Channel) पर जाकर इसकी घोषणा करें। घोषणा न करना तस्करी (Smuggling) माना जा सकता है।

    • बिल संभाल कर रखें: हमेशा अपनी खरीदारी के ऑरिजनल बिल (Original Bills) पास रखें, ताकि कस्टम अधिकारी मूल्य (Value) का सही आकलन कर सकें।

    विदेश से लौटते समय नियमों का पालन करना ही समझदारी है। 2 लीटर शराब और 100 सिगरेट की लिमिट को ध्यान में रखकर आप बिना किसी सिरदर्द के अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अधिक मात्रा लाने से पहले टैक्स के भारी बोझ (Heavy tax burden) का आकलन जरूर कर लें।
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